राज्य में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं सरकारी खर्च पर बीएड कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण ने सभी उपनिदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रारूप भेजकर सभी कॉलेजों तक इसकी सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार करवाकर स्वीकृति के लिए निदेशालय भेजने होंगे। राज्य में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद एनसीटीई के निर्देशानुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिक को ही अध्यापक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।
इससे अधिकांश विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाएं, जो बीएसटीसी अथवा बीएड उत्तीर्ण नहीं हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्त नहीं की जा सकती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए इसके तहत सरकारी खर्च पर
बीएसटीसी या बीएड की योग्यता अर्जित करने की सुविधा दी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए वह सभी विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं पत्र मानी गई हैं, जो वर्ष 2011-12 एवं इसके आगामी वर्षो में राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएसटीसी अथवा बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेगी।
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