अध्यापक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। अब तक सभी श्रेणियों के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे। भर्ती प्रक्रिया में एचटीईटी अंकों को तरजीह दी जाएगी। ख्याल रहे कि कुछ व्यक्तियों ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में मांग की थी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों को अंकों की छूट दी जाए। इस हाईकोर्ट ने सरकार से आरक्षित वर्ग के छात्रों को छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा था। राज्य की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने एक बयान में कहा कि एचटीईटी उत्तीर्ण होने से ही भर्ती या रोजगार के लिए उम्मीदवार का अधिकार नहीं बन जाएगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता है।
इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को अन्य अतिरिक्त योग्यताओं और उक्त पद के लिए आवेदन करते समय राज्य भर्ती विनियमों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित शर्तो को भी पूरा करना होगा।
इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को अन्य अतिरिक्त योग्यताओं और उक्त पद के लिए आवेदन करते समय राज्य भर्ती विनियमों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित शर्तो को भी पूरा करना होगा।
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