Wednesday, 14 March 2012

SHIKSA SACHIV KO JURMANA

 भ्रष्टाचार की आरोपी मेवात की जिला शिक्षा अधिकारी सुमन नैन पर मेहरबानी करना शिक्षा विभाग की सचिव को भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव पर दस हजार का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि सचिव इसका भुगतान अपने फंड से करें और निर्णय लेकर अगली सुनवाई पर कोर्ट को अवगत कराएं। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने मेवात की डीईओ को निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है लेकिन अभी निर्णय नही लिया गया है। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट द्वारा समय देने के बाद भी सरकार इस अधिकारी पर निर्णय क्यों नही ले रहे हैं। जींद निवासी बिजेंदर सिंह द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई


जनहित याचिका में मेवात की डीईओ पर आरोप लगाया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के घोटाले में कई जिलों के डीइओ और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) शामिल हैं। घोटाले के सामने आने के बाद मेवात के डीइइओ आरडी भारद्वाज को तो निलंबित किया जा चुका है जबकि जींद की तत्कालीन डीइओ सुमन नैन के खिलाफ नरमी बरतते हुए उन्हें मेवात में स्थानांतरित कर दिया गया। नैन झज्जर, पानीपत, पलवल और जींद में डीइओ रह चुकी हैं। झज्जर में उनके कार्यकाल में की गई गैस स्टोव की खरीद में अनियमितताओं के मामले में निलंबित किया जा चुका है। उनके खिलाफ रोहतक में एफआइआर भी दर्ज है। मेवात में उन पर गरीब बच्चों की सहायता के लिए बनाए गए जूनियर रेडक्रॉस फंड से निविदाएं मांगे बिना ही बाजार मूल्य से महंगे दामों पर दरियां,फिनायल आदि खरीदने के आरोप है। याचिका में डीइओ के खिलाफ पानीपत और पलवल में भी शिकायत होने की जानकारी दी गई है।

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